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इंदौर के लसूड़िया में वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले बदमाशों को लेकर कमिश्नर ने एक अलग तरह का आदेश निकाल दिया। इस आदेश को थाना प्रभारी ने तामील कराया है। इसमें एक साल तक नशा नही करने, 21 दिन तक चौराहे पर हाजिरी देने और फिर कॉलोनी के सचिव के सामने हर सोमवार पेश होने तक की हिदायत दी गई है। आरोपियों ने यहां पिछले दिनों कई वाहनों में तोड़फोड़ की थी। इतना ही नही यहां वाहन खड़े करने वाले लोगों को धमकाया भी था। आरोपियों ने गाड़ियों को फोड़ते हुए वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी किया था।TI संतोष दूधी ने गुरुवार रात जीत उर्फ आलू पुत्र दुर्गेश चौहान निवासी निरंजनपुर बस्ती, रमेश पुत्र रामप्रसाद करोले, सौरभ पुत्र अशोक तिलवे को एक नोटिस तामील कराया है। इस नोटिस के तहत कमिश्नर ने आरोपियों को अनूठी सजा दी है। जिसमें तीनों को एक साल के लिए नशा नहीं करने, 21 दिन तक निरंजनपुर खालसा चौक पर रात 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हाजिरी देने, बीट प्रभारी और थाना प्रभारी को रोजनामचे में हाजिरी नोट करने, इसके बाद यहां के रहवासी संघ के सचिव के सामने हर सोमवार हाजिरी लगाने के साथ अन्य आदेश दिए गए हैं। कमिश्नर के बयान को गुरुवार से तामील कराने के साथ ही तीनों को बॉन्ड ओवर देकर चौराहे पर बुलाया गया।आरोपी ने जमानत पर छूटने के बाद नशे में अपने साथियों के साथ स्कीम नंबर 114 और मर्थोमा स्कूल के पास घरों पर रात में पथराव कर शीशे फोड़ दिए थे। इसके बाद बाहर खड़े वाहनों में भी तोड़फोड़ कर दी थी। पुलिस को मामले में सीसीटीवी फुटेज मिले थे। जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। आरोपियों को गिरफ्तार कर पहले जेल भेजा जा चुका है। जमानत के बाद आरोपियों पर निगरानी करने को लेकर बॉन्ड ओवर कराया गया है।
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