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शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में गुरुवार को न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय ने 20 साल जेल की सजा सुनाई है।लोक अभियोजन कार्यालय के अनुसार यह घटना 27 अगस्त 2019 की है। घटना के दौरान पीड़िता की माता काम पर चली गई थी। पीड़िता की मां जब शाम को घर आई तो बड़ी बेटी से छोटी बेटी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि छोटी बहन सुबह 11 बजे स्कूल गई थी, जो वापस लौटकर नहीं आई।पीड़िता की मां ने रिश्तेदारों और आस-पास उसकी तलाश की, लेकिन पीड़िता नहीं मिली। परेशान होकर पीड़िता की मां ने थाने पर गुमशुदगी खरगोन पुलिस थाने पर दर्ज करवाई। इस मामले में पुलिस ने नाबालिग पीड़ित को आरोपी राजेश के पास से जब्त किया। उसने बताया कि आरोपी राजेश ने उसे शादी का झांसा देकर खरगोन बुलाया और वहां से गुजरात ले गया। जहां दुष्कर्म किया।मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जीसी मिश्रा ने आरोपी राजेश को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सनाई।
Kolar News
28 April 2023
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