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अनूपपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसएस परमार की न्यायालय ने थाना जैतहरी के अपराध की धारा 307 भादवि एवं धारा 25, 27 आयुध अधिनियम के आरोपित 42 वर्षीय कन्हैया उर्फ बबलू शर्मा पुत्र गणेश प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम धनगवां को अधिकतम 07 वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल चार हजार रुपये के अर्थदण्ड से की दंडित किया है। पैरवी लोक अभियोजक डी.एस. भदौरिया ने की।
लोक अभियोजक भदौरिया ने शुक्रवार को बताया कि 06 अगस्त 2019 को थाना जैतहरी में सामुदायिक स्वा्स्थ्य केन्द्र जैतहरी से धनंजय पाण्डेय के पेट में गोली लगने की सूचना प्राप्त होने पर सहायक उपनिरीक्षक ने जांच प्रारंभ की, आहत धनंजय पाण्डेय के कथन लेकर परीक्षण कराया गया, जांच में पाया गया कि लगभग एक माह पूर्व फरियादी धनंजय पाण्डेय का उसके जीजा कन्हैया उर्फ बबलू शर्मा से विवाद हो गया था। 06 अगस्त 2019 की रात उसका जीजा कन्हैया उर्फ बबलू शर्मा चार पहिया वाहन से आया और आवाज देने लगा, पिता द्वारा दरवाजा खोले जाने पर बबलू शर्मा घर के अंदर आ गया और फरियादी के पिता से उसके बारे में पूछने लगा, उसी समय आवाज सुनकर वह उठ गया और अपने पिता और मां के साथ बबलू शर्मा की गाडी के पास आ गया और मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा। इसी दौरान बबलू शर्मा ने अपने वाहन से देशी कट्टा निकालकर जान से मारने की नियत से फरियादी पर फायर कर दिया, जिससे गोली पेट में बायीं ओर लगी और खून निकलने लगा, इसके बाद बबलू शर्मा वहां से भाग गया, फरियादी को उपचार हेतु जैतहरी अस्पताल लाया गया। फरियादी के कथन के आधार पर थाना जैतहरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया।
प्रकरण में फरियादी की रिपोर्ट पर संबंधित पुलिस थाना द्वारा अपराध दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। आरोपित के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर गिरफ्तार किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपित के विरुद्ध अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां विचाराण उपरान्त न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
Kolar News
24 March 2023
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