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मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम में ड्राइवर की बेरहमी से हत्या करने वाले डॉक्टर को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। डॉक्टर ने ब्लैकमेलिंग और वसूली से परेशान होकर उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद एसिड से भरे ड्रम में गलाने के लिए डाल दिए थे। मंगलवार को नर्मदापुरम न्यायालय में द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश हिमांशु कौशल ने 97 पेज का फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।कोर्ट ने कहा कि वारदात जरूर जघन्य और निर्मम है, लेकिन इसमें मृत्युदंड की सजा नहीं सुनाई जा सकती, क्योंकि आरोपी डॉक्टर का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही, जेल में भी उसका व्यवहार ठीक था। डॉ. सुनील मंत्री ने 2019 में अपने ड्राइवर की हत्या की थी। कोर्ट में 25 गवाहों के बयान दर्ज हुए। सबूत और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।5 फरवरी 2019। डॉक्टर सुनील मंत्री ने ड्राइवर वीरू पचौरी को पहले नींद का इंजेक्शन दिया। बेहोश होने पर उसे घसीटकर बाथरूम तक ले गया। यहां उसने पहले गला रेता फिर शरीर के आरी से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दिया। बाथरूम में उसने बाल्टी, कढ़ाही और भगोनों में एसिड भरकर रखा था। इसमें डॉक्टर ने शव के टुकड़ों को गलाने के लिए डाल दिए थे। डॉक्टर के पड़ोसियों ने दुर्गंध आने पर पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस वहां पहुंची तो हत्या का खुलासा हो गया था। पुलिस के अनुसार ड्राइवर वीरू डॉक्टर को ब्लैकमेल कर मोटी रकम वसूल चुका था। परेशान होकर डॉक्टर ने उसे मार डाला।जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि फरियादी लक्ष्मीनारायण ने बताया था कि उसका बेटा वीरेंद्र उर्फ वीरू पचौरी पत्नी रानीबाई के साथ जुमेराती होशंगाबाद (नर्मदापुरम) में रहता था। वह डॉक्टर सुनील मंत्री के यहां ड्राइवर था। उसने पुलिस में बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उसने डॉक्टर पर शक जाहिर किया था। पुलिस चार दिन से ड्राइवर की तलाश कर रही थी। इस बीच डॉक्टर के पड़ोसियों ने दुर्गंध आने की शिकायत पुलिस को कर दी।
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