Advertisement
मध्यप्रदेश में महापौर और पार्षद पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की शुरूआत हो चुकी है। 11 जून से 18 जून दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार नामांकन फार्म दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद अगर किसी उम्मीदवार को अपना नाम वापस लेना है, तो वह पांच दिन के बाद 22 जून दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकता है। इसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। आपको बतादें कि प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनावों का आगाज हो गया है। चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही भाजपा-कांग्रेस सहित अन्य दलों से चुनाव लडऩे के लिए दावेदार सामने आने लगे, हालात यह हो गए कि दोनों प्रमुख पार्टियों में एक एक वार्ड से कई पार्षद खड़े होकर जीत दर्ज कराने का दावा करने लगे, ऐेसे में पार्टियों को उम्मीदवार तय करने में भी काफी मंथन करना पड़ा, अब जैसे-जैसे पार्टियां उम्मीदवारों को हरी झंडी देगी, वे अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचेंगे।नगरीय निर्वाचन को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए जुटी है, जो जीत सकें, इसलिए दोनों दलों के कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ नेता तक सभी इस जोड़-तोड़ में लगे हैं कि किस वार्ड से कौन पार्षद और कौन महापौर के लिए सही रहेगा, बताया जा रहा है कि करीब 14 या 15 जून तक दोनों दल अपने अपने तय किए हुए उम्मीद्वारों की सूची जारी कर देगी। निर्वाचन 347 नगरीय निकायों में होगा। इनमें नगरपालिक निगम 16, नगर परिषद 76 और 255 नगर परिषद् हैं। आयोग द्वारा 347 नगरीय निकायों के पार्षद और 16 नगरपालिक निगमों के महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जा रहा है। नामांकन फार्म के साथ प्रत्याशी को निक्षेप राशि भी जमा करनी होगी। महापौर के लिए 20 हजार, नगरपालिक निगम के पार्षद के लिए 5 हजार, नगरपालिका परिषद् के लिए 3 हजार और नगर परिषद के पार्षद के लिए एक हजार रूपये की निक्षेप राशि निर्धारित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा़ वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में निर्धारित निक्षेप राशि की आधी राशि जमा करनी होगी।
Kolar News
All Rights Reserved ©2025 Kolar News.
Created By:
![]() |