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मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायत और नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। बीते दिनों मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता सभी 52 जिलों के चुनावी क्षेत्रों में लागू हो चुकी है। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद सभी जिला कलेक्टरों ने जिलों के संबंधित इलाकों के आधार पर धारा 144 भी करने का निर्देश दिया जा चुका है। हालांकि, देशभर में अभी शादियों का सीजन भी चल रहा है। लेकिन, आचार संहिता के नियम शादी-बारातों पर भी पूरी तरह असर दिखेगा । इस संबंध में कलेक्टर अविनाश लवानिया का कहना है कि, शहरी इलाकों में आचार संहिता के प्रभावी नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही बारात ग्रामीण इलाकों में पहुंचेगी तो उस पर आचार संहिता के प्रभावी नियम लागू हो जाएंगे। शादी समारोह की धूम पर भी चुनावी क्षेत्रों में आचार संहिता के नियम पूरी तरह लागू रहेंगे। नियम के अनुसार, शादी समारोह या बारात के दौरान जो भी उल्लंघन करेगा उसे थाने बुला लिया जाएगा। साथ ही, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, जब तक न्यायालय से जमानत नहीं मिलेगी, तब तक विदाई नहीं हो सकेगी। साथ हे ग्राम में कोई संगठन जुलूस या खुले में धार दर हथियार लेकर नहीं चल सकता। और साथ ही फरमान जारी हुआ की कोई भी समुदाय विशेष रूप से किसी समुदाय को डराए नहीं। शादियों में आतिशबाज़ी पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। चुनाव के प्रत्याशी और परिवारजन शादी समारोह में आ सकते हैं। लेकिन बैनर पोस्टर से प्रचार नहीं कर सकते। चुनाव आयोग के अनुसार अगर दूसरे राज्य से कोई वाहन आ रहा है तो इसकी सूचना भी जिले को देनी होगी। 50 हजार से अधिक नकद लेनदेन नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग ने सभी प्रदेशवासियों से निवेदन किया की चुनाव करने में हमारा सहयोग करे। और मतदान अवश्य करे। क्योंकि आपके एक वोट से सही गलत प्रतिनिधि का चुनाव होता है। वोटर लोकतंत्र की नींव है।
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