Video

Advertisement


बिजली कंपनी की राजस्व संग्रहण एजेंट योजना का लाभ उठाएं : मंत्री तोमर
bhopal, Take advantage ,revenue collection , Minister Tomar

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा राजस्व संग्रहण एजेंट योजना के लिए अब पंजीयन राशि 5 हजार से घटाकर एक हजार रुपये कर दी गई है। इससे एक ओर जहाँ व्यक्ति/एजेंसी/संस्था को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर बिजली कंपनी को राजस्व वसूली में सहूलियत होगी।

 

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने युवाओं से योजना का लाभ लेने का आहवान किया है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं से अच्छा व्यवहार और संवाद रखें तथा अपने आसपास के ग्रामों, मोहल्लों में घर-घर जाकर कार्य करेंगे तो योजना के बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकेंगे।

 

योजना एक नजर में

कंपनी में पंजीकृत व्यक्ति/एजेंसी/संस्था को कंपनी के निष्ठा पोर्टल/निष्ठा मोबाइल एप पर एजेंट के रूप में बिजली बिलों का भुगतान कराना होगा। कंपनी द्वारा 1 हजार रुपये तक के बिल भुगतान पर 5 रुपये प्रति बिल कमीशन दिया जाएगा। राशि पाँच हजार रूपये से अधिक के बिल भुगतान पर 10 रुपये प्रति बिल कमीशन दिया जाएगा। कंपनी द्वारा संबंधित व्यक्ति/एजेंसी/संस्था को कमीशन के अतिरिक्त जीएसटी का भुगतान भी किया जाएगा। बिल भुगतान कराने के लिए संख्या का कोई बंधन नहीं।

पंजीयन की पात्रता

आवेदक का भारतीय नागरिक होना, इच्छुक व्यक्ति/एजेंसी/संस्था का GSTIN अथवा PAN नंबर और राष्ट्रीयकृत अथवा निजी बैंक में खाता अनिवार्य है। इंटरनेट सुविधा युक्त एंड्रायड स्मार्ट फोन अथवा कम्प्यूटर के साथ रसीद प्रिंट करने के लिए प्रिंटर जरूरी है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में अथवा कंपनी की अनुबंधित बाह्य स्त्रोत एजेंसी में कार्यरत व्यक्ति/कर्मचारी योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

 

पंजीयन की प्रक्रिया

इच्छुक व्यक्ति/एजेंसी/संस्था को कंपनी के पोर्टल portal.mpcz.in पर जाकर अपना पंजीयन कराना होगा। वापसी योग्य पंजीयन शुल्क एक हजार रूपये कंपनी में ऑनलाइन जमा करना होगा। पंजीयन उपरांत कंपनी द्वारा संबंधित व्यक्ति/एजेंसी/संस्था को ईमेल पर यूजर आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

Kolar News 20 April 2022

Comments

Be First To Comment....

Page Views

  • Last day : 8796
  • Last 7 days : 47106
  • Last 30 days : 63782
x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2024 Kolar News.