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वर्ष 2003 के मुकाबले बिजली की उपलब्धता 240 प्रतिशत बढ़ी
वर्ष 2003 के मुकाबले बिजली की उपलब्धता 240 प्रतिशत बढ़ी
ट्रांसमिशन हानि का स्तर घटकर 2.82 प्रतिशत हुआ मध्यप्रदेश में बिजली की उपलब्धता वर्ष 2003 के मुकाबले 240 प्रतिशत बढ़ी है। अटल ज्योति अभियान की सफलता प्रदेश में जून 2013 से गैर कृषि उपभोक्ता को 24 घंटे और कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली दी जा रही है। वर्ष 2003 में राज्य में 4530 मेगावाट बिजली की उपलब्धता थी, जो वर्ष 2015 में बढ़कर 15 हजार 400 मेगावाट हो गई है। अब प्रदेश में वर्ष 2022 तक बिजली की माँग की आपूर्ति के हिसाब से बिजली की व्यवस्था कर ली गई है।ऊर्जा विभाग ने पिछले चार वर्ष में ट्रांसमिशन प्रणाली की ट्रांसफार्मेंशन क्षमता में 33 प्रतिशत की वृद्धि की है। वर्ष 2010-11 में यह क्षमता 34 हजार 232 एमव्हीए थी। वर्ष 2014-15 में बढ़कर यह 45 हजार 457 एमव्हीए हो गई। इसी दौरान 50 नये अति उच्च दाब केन्द्र स्थापित किये गये हैं। प्रदेश में वर्ष 2003 में ट्रांसमिशन प्रणाली क्षमता 3890 मेगावाट हुआ करती थी, जो वर्ष 2015 में बढ़कर 12600 मेगावाट हो गई है। वर्तमान में प्रदेश में ट्रांसमिशन हानियों का स्तर 2.82 प्रतिशत है, जो कि देश में न्यूनतम स्तर पर है। प्रदेश में बिजली के सुधार के क्षेत्र में फीडर विभक्तिकरण के साथ अधोसंरचना के व्यापक काम किये गये हैं। इन 4 वर्ष में 11 के.व्ही. लाइनों की लम्बाई में 55 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की गई है। प्रदेश में मार्च 2015 की स्थिति में 11 के.व्ही. लाइन 3 लाख 13 हजार किलोमीटर लम्बाई की थी, जो मार्च 2011 की स्थिति में मात्र 2 लाख 2 हजार किलोमीटर हुआ करती थी।प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ी है। वर्ष 2003 में ये 63 लाख 96 हजार थे, जो अब बढ़कर एक करोड़ 15 लाख के करीब पहुँच गई है। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की गुणवत्ता सुधार की तरफ विद्युत वितरण कम्पनियों ने विशेष ध्यान दिया है। पिछले 4 वर्ष में ट्रांसफार्मर की संख्या में 74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मार्च 2011 में प्रदेश में 2 लाख 67 हजार ट्रांसफार्मर थे, जो मार्च 2015 में बढ़कर 4 लाख 65 हजार हो गये। इसी तरह 35 के.व्ही. उप-केन्द्र अब बढ़कर 3,150 हो गये हैं।प्रदेश की 3 विद्युत वितरण कम्पनी के कार्य क्षेत्र में उच्च दाब कनेक्शन ऑनलाइन दिए जाने की सुविधा शुरू की गई है। अब उच्च दाब कनेक्शन के लिए आवेदक को कंपनी के कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। कनेक्शन के लिये आवश्यक राशि के भुगतान की व्यवस्था भी ऑनलाइन की गई है। निर्धारित 14 दस्तावेज को कम कर 2 तक सीमित कर दिया गया है। प्रदेश में 33 के.व्ही. तक के विद्युत कनेक्शन को जारी करने हेतु विद्युत निरीक्षक से चार्जिंग परमिशन के स्थान पर तृतीय पक्ष निरीक्षण की सुविधा लागू की गई है।
Other Source 2016/05/08

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