पंचायत उप निर्वाचन में ई.व्ही.एम. से होगा सरपंच का चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी पंचायत उप निर्वाचन- (पूर्वार्द्ध) 2014 में सरपंच पद का चुनाव ई.व्ही.एम. से करवाया जायेगा। इस संबंध में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विस्तृत निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को जारी किये जा चुके हैं। उप निर्वाचन में सरपंच के अलावा अन्य पदों का निर्वाचन मत-पत्र से होगा।सरपंच के निर्वाचन में आयोग द्वारा प्रशिक्षण एवं जन-जागरूकता के उद्देश्य से जिले को उपलब्ध करवाई गई ई.व्ही.एम. का उपयोग किया जायेगा। ई.व्ही.एम. से निर्वाचन के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम-1995 में व्यापक संशोधन किये गये हैं। यदि जिले में उपलब्ध ई.व्ही.एम. की संख्या सरपंच के रिक्त पदों से कम हो, तो प्रत्येक विकासखण्ड में कम से कम एक सरपंच के पद का निर्वाचन ई.व्ही.एम. से करवाने के निर्देश आयोग द्वारा दिये गये हैं।नोटा का विकल्प उपलब्ध रहेगाआयोग द्वारा पंचायत उप निर्वाचन में मतदाताओं को 'इनमें से कोई नहीं'' (नोटा) का विकल्प उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने निर्देशित किया है कि मत-पत्र में अंतिम अभ्यर्थी के बाद नोटा का विकल्प आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप मत-पत्र में अंकित किया जाये। ई.व्ही.एम. की प्रथम-स्तरीय जाँच के लिये जिले के प्रशिक्षित मास्टर-ट्रेनर्स को अधिकृत किया गया है।सरपंच पद का निर्वाचन ई.व्ही.एम. से होने के साथ किसी अन्य पद का निर्वाचन मत-पत्र से होने पर मतदान-दल में पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त 4 मतदान अधिकारी नियुक्त होंगे। इसी तरह यदि सरपंच पद के ई.व्ही.एम. से निर्वाचन के साथ दो या अधिक पद का निर्वाचन मत-पत्र से होना है, तो ऐसी स्थिति में मतदान-दल में पीठासीन अधिकारी के साथ 5 मतदान अधिकारी नियुक्त होंगे।मतदान अधिकारी क्रमांक-1 मतदाता-सूची, मतदान अधिकारी क्रमांक-2 मतदाता रजिस्टर, मतदाता पर्ची एवं अमिट स्याही का प्रभारी होगा। इसी तरह मतदान अधिकारी क्रमांक-3 कंट्रोल यूनिट एवं मत-पत्र, मतदान अधिकारी क्रमांक-4 मत-पेटी एवं घूमते तीरों वाली सील और मतदान अधिकारी क्रमांक-5 मत-पत्रों का प्रभारी होगा। यह सभी अधिकारी आयोग के निर्देशानुसार अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे।