कोलार नगर निगम में नए सिरे से तय होगा सम्पत्तिकर
कोलार नगर पालिका और 20 गांवों के विलय के बाद भोपाल नगर निगम ने अब यहां की सफाई, पानी और स्ट्रीट लाइट समेत अन्य व्यवस्थाएं संभालने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए जल्द ही निगम और जिला प्रशासन की टीम विस्तृत सर्वे करेगी। सर्वे में नए क्षेत्रों में संपत्ति कर समेत निगम द्वारा लिए जाने वाले अन्य करों का निर्धारण तय किया जाएगा जो कि 2015 से लागू होगा । छह सितंबर को नगर निगम में आठ पंचायतों के 20 गांव और कोलार नपा के विलय का नोटिफिकेशन जारी हो गया था। इसके बाद निगम 85 वार्डों के हिसाब से परिसीमन का प्रस्ताव बना रहा है। नए क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा वार्ड बनाने के अगले 15 दिनों में परिसीमन कर दिया जाएगा। इसके बाद राज्य शासन हस्तांतरण का आदेश निकालेगा। इसमें नगर निगम नए वार्ड के हिसाब से पानी सप्लाई, साफ-सफाई आदि की व्यवस्थाएं शुरू करेगा। नगरीय प्रशासन विभाग के कमिश्नर संजय शुक्ल ने कहा कि राज्य शासन जल्द ही निगम में नए क्षेत्रों को शामिल करने का आदेश जारी करेगा। इसमें नए क्षेत्रों की संपत्ति और लाइबिलिटी का आधिपत्य निगम लेगा। जबकि सफाई, पानी सप्लाई जैसी सभी व्यवस्थाएं भी निगम अपने हाथ में लेना शुरू कर देगा।'' अब कोलार में बिल्डिंग परमिशन के लिए कम फीस चुकाना होगी। अभी कोलार में जल उपकर, सीवेज टैक्स और विकास शुल्क के रूप में 8 रु. प्रति वर्गफुट परमिशन फीस के साथ देने होते हैं। जबकि निगम में ये टैक्स नहीं लगते। यहां परमिशन के साथ नर्मदा कर लगता है, जिसकी दरें कम हैं। ग्राम पंचायत वाले क्षेत्रों में लोगों को तीन गुना ज्यादा फीस देना होगी। हालांकि लोगों को यह सुविधा जरूर होगी कि उन्हें घर बैठे ही ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन मिलेगी।