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केंद्र सरकार का नया मोटरयान अधिनियम
मोटरयान अधिनियम

नया मोटरयान अधिनियम आज से लागू, मध्यप्रदेश सरकार दे सकती है 50 फीसदी राहत

 केंद्र सरकार का नया मोटरयान अधिनियम 2019 भले ही अब तक देश के किसी प्रदेश में लागू नहीं हुआ हो, लेकिन मध्यप्रदेश में सरकार ने इसे 1 सितंबर से लागू करने का निर्णय ले लिया है। हालांकि राज्य सरकार इसमें राहत देने की तैयारी कर रही है।

दलील है कि इतने तगड़े जुर्माने की वसूली संभव नहीं है। इसलिए जुर्माने की राशि कम की जाएगी। ऐसे में जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक परिवहन एवं पुलिस विभाग नए नियम के तहत कोर्ट चालान बना सकते हैं। इससे पकड़े जाने पर कोर्ट में जुर्माना चुकाकर वाहन चालक को गाड़ी छुड़ाना पड़ेगी।

केंद्र सरकार ने 9 अगस्त से नया मोटरयान अधिनियम लागू कर दिया है। इसके बाद राज्य सरकार को निर्णय लेना होता है कि वह कब से राज्य में इसे लागू कर रही है। मध्यप्रदेश में सरकार ने इसे 1 सितंबर से लागू करने का फरमान जारी कर दिया है। इसके बाद नोटिफिकेशन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी केंद्र ने जो जुर्माना राशि तय की है वह अधिकतम है, अब राज्य सरकार धारा 200 के तहत यह तय करेगी कि परिवहन एवं पुलिस अधिकतम कितना जुर्माना कर सकते हैं।

इस पूरी कवायद में 3-4 दिन या इससे अधिक भी लग सकते हैं। ऐसे में कानून लागू होने के बाद 2 सितंबर से परिवहन एवं पुलिस विभाग इसी नियम के तहत वाहनों पर कार्रवाई शुरू करेगा, लेकिन कोर्ट चालान बनाए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी होने तक नए नियम के तहत जुर्माना केवल कोर्ट ही कर सकता है।

नाबालिग को गाड़ी देना पड़ेगा महंगा - नाबालिग को वाहन चलाते पाए जाने पर 25 हजार और 3 साल की सजा, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द और गाड़ी के मालिक व नाबालिग दोषी माने जाएंगे। नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लायसेंस नहीं जारी किया जाएगा।

सेल्फी ली तो खैर नहीं - ड्रायविंग के दौरान पहले सेल्फी लेने पर फाइन नहीं था। नए नियम के तहत 2 हजार का जुर्माना वसूला जाएगा।

इमरजेंसी वाहन को देना होगा रास्ता - इमरजेंसी वाहन एम्बुलेंस को यदि सड़क पर रास्ता नहीं दिया तो अब 10 हजार का जुर्माना चुकाना पड़ेगा।

किस धारा में सबसे अधिक हुए जुर्माने

 

 

बिना हेलमेट गाड़ी चलाना

2017 - 2018

 

60678 - 42853

बिना सीट बेल्ट वाहन चलाना

 

2017 - 2018

59 - 79

प्रदूषण फैलाने पर जुर्माना

2017 - 2018

152 - 117

तीन सवारी वाहन का संचालन

2017 - 2018

940 - 3097

वाहन पर मोबाइल से बात करना

2017 - 2018

43 - 399

नो पार्किंग में वाहन खड़ा करना

2017 - 2018

2114 - 1449

शराब पीकर वाहन चलाना

2017 - 2018

288 - 890

ओव्हर लोडिंग यात्री

2017 - 2018

319 - 253

ओव्हरलोडिंग माल

2017 - 2018

68 - 253

नियम विरूद्ध स्कूल बस एवं ऑटो का संचालन

2017 - 2018

44 - 133

बिना वैध बीमा के वाहन संचालन

2017 - 2018

439 - 1184

बिना परमिट या परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर

2017 - 2018

334 - 202

बिना लायसेंस वाहन ड्राइव करना

2017 - 2018

638 - 539

बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाना

2017 - 2018

289 - 209

ओवर स्पीड ड्रायविंग

2017 - 2018

11 - 51

खतरनाक तरीके से वाहन चलाना

2017 - 2018

17 - 26

बिना नंबर प्लेट वाहन चलाना

2017 - 2018

951 - 2470

रेड लाइट जम्प

2017 - 2018

1644 - 2791

नोट - आंकड़े ग्वालियर के हैं।

कार्रवाई शुरू हो जाएगी

हमें बीते रोज ही आदेश मिले हैं कि 1 सितंबर से मोटरयान अधिनियम 2019 लागू होना है। ऐसे में इस नियम के तहत कार्रवाई तो शुरू हो जाएगी। हालांकि इसमें कंपाउंडिंग राशि कम की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें कुछ समय लग सकता है - शैलेन्द्र श्रीवास्तव, आयुक्त परिवहन विभाग

 

स्टाफ को निर्देश दे दिए हैं

मोटरयान अधिनियम में अधिकतम जुर्माना राशि तय की गई है। अब राज्य सरकार यह तय करेगी कि परिवहन एवं पुलिस किस अपराध में अधिकतम कितना जुर्माना कर सकती है। हालांकि 1 सितंबर से मोटरयान अधिनियम लागू हो जाएगा। हम 2 सितंबर से कार्रवाई शुरू करेंगे, इस संबंध में स्टाफ को निर्देश दे दिए गए हैं। नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है इसलिए कोर्ट चालान किए जाएंगे। क्योंकि न्यायालय को नए नियम के तहत अधिकतम जुर्माने के अधिकार हैं - एमपी सिंह, आरटीओ ग्वालियर

Kolar News 1 September 2019

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