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केंद्र सरकार का नया मोटरयान अधिनियम 2019 भले ही अब तक देश के किसी प्रदेश में लागू नहीं हुआ हो, लेकिन मध्यप्रदेश में सरकार ने इसे 1 सितंबर से लागू करने का निर्णय ले लिया है। हालांकि राज्य सरकार इसमें राहत देने की तैयारी कर रही है।
दलील है कि इतने तगड़े जुर्माने की वसूली संभव नहीं है। इसलिए जुर्माने की राशि कम की जाएगी। ऐसे में जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक परिवहन एवं पुलिस विभाग नए नियम के तहत कोर्ट चालान बना सकते हैं। इससे पकड़े जाने पर कोर्ट में जुर्माना चुकाकर वाहन चालक को गाड़ी छुड़ाना पड़ेगी।
केंद्र सरकार ने 9 अगस्त से नया मोटरयान अधिनियम लागू कर दिया है। इसके बाद राज्य सरकार को निर्णय लेना होता है कि वह कब से राज्य में इसे लागू कर रही है। मध्यप्रदेश में सरकार ने इसे 1 सितंबर से लागू करने का फरमान जारी कर दिया है। इसके बाद नोटिफिकेशन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी केंद्र ने जो जुर्माना राशि तय की है वह अधिकतम है, अब राज्य सरकार धारा 200 के तहत यह तय करेगी कि परिवहन एवं पुलिस अधिकतम कितना जुर्माना कर सकते हैं।
इस पूरी कवायद में 3-4 दिन या इससे अधिक भी लग सकते हैं। ऐसे में कानून लागू होने के बाद 2 सितंबर से परिवहन एवं पुलिस विभाग इसी नियम के तहत वाहनों पर कार्रवाई शुरू करेगा, लेकिन कोर्ट चालान बनाए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी होने तक नए नियम के तहत जुर्माना केवल कोर्ट ही कर सकता है।
नाबालिग को गाड़ी देना पड़ेगा महंगा - नाबालिग को वाहन चलाते पाए जाने पर 25 हजार और 3 साल की सजा, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द और गाड़ी के मालिक व नाबालिग दोषी माने जाएंगे। नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लायसेंस नहीं जारी किया जाएगा।
सेल्फी ली तो खैर नहीं - ड्रायविंग के दौरान पहले सेल्फी लेने पर फाइन नहीं था। नए नियम के तहत 2 हजार का जुर्माना वसूला जाएगा।
इमरजेंसी वाहन को देना होगा रास्ता - इमरजेंसी वाहन एम्बुलेंस को यदि सड़क पर रास्ता नहीं दिया तो अब 10 हजार का जुर्माना चुकाना पड़ेगा।
किस धारा में सबसे अधिक हुए जुर्माने
बिना हेलमेट गाड़ी चलाना
2017 - 2018
60678 - 42853
बिना सीट बेल्ट वाहन चलाना
2017 - 2018
59 - 79
प्रदूषण फैलाने पर जुर्माना
2017 - 2018
152 - 117
तीन सवारी वाहन का संचालन
2017 - 2018
940 - 3097
वाहन पर मोबाइल से बात करना
2017 - 2018
43 - 399
नो पार्किंग में वाहन खड़ा करना
2017 - 2018
2114 - 1449
शराब पीकर वाहन चलाना
2017 - 2018
288 - 890
ओव्हर लोडिंग यात्री
2017 - 2018
319 - 253
ओव्हरलोडिंग माल
2017 - 2018
68 - 253
नियम विरूद्ध स्कूल बस एवं ऑटो का संचालन
2017 - 2018
44 - 133
बिना वैध बीमा के वाहन संचालन
2017 - 2018
439 - 1184
बिना परमिट या परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर
2017 - 2018
334 - 202
बिना लायसेंस वाहन ड्राइव करना
2017 - 2018
638 - 539
बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाना
2017 - 2018
289 - 209
ओवर स्पीड ड्रायविंग
2017 - 2018
11 - 51
खतरनाक तरीके से वाहन चलाना
2017 - 2018
17 - 26
बिना नंबर प्लेट वाहन चलाना
2017 - 2018
951 - 2470
रेड लाइट जम्प
2017 - 2018
1644 - 2791
नोट - आंकड़े ग्वालियर के हैं।
कार्रवाई शुरू हो जाएगी
हमें बीते रोज ही आदेश मिले हैं कि 1 सितंबर से मोटरयान अधिनियम 2019 लागू होना है। ऐसे में इस नियम के तहत कार्रवाई तो शुरू हो जाएगी। हालांकि इसमें कंपाउंडिंग राशि कम की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें कुछ समय लग सकता है - शैलेन्द्र श्रीवास्तव, आयुक्त परिवहन विभाग
स्टाफ को निर्देश दे दिए हैं
मोटरयान अधिनियम में अधिकतम जुर्माना राशि तय की गई है। अब राज्य सरकार यह तय करेगी कि परिवहन एवं पुलिस किस अपराध में अधिकतम कितना जुर्माना कर सकती है। हालांकि 1 सितंबर से मोटरयान अधिनियम लागू हो जाएगा। हम 2 सितंबर से कार्रवाई शुरू करेंगे, इस संबंध में स्टाफ को निर्देश दे दिए गए हैं। नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है इसलिए कोर्ट चालान किए जाएंगे। क्योंकि न्यायालय को नए नियम के तहत अधिकतम जुर्माने के अधिकार हैं - एमपी सिंह, आरटीओ ग्वालियर
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