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शिक्षक भर्ती विवाद में 64 अभ्यर्थियों को राहत, पक्ष रख सकेंगे अभ्यर्थी
हाई कोर्ट बिलासपुर


बिलासपुर। शिक्षक भर्ती से जुड़े विवाद में अभ्यर्थियों को  कुछ राहत मिली है। हाई कोर्ट ने 64 अभ्यर्थियों को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने की अनुमति दे दी है। जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू और जस्टिस सुषमा सावंत की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के 20 अगस्त 2026 के आदेश के खिलाफ दायर अपील का निराकरण किया।  कहा कि अभ्यर्थी प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राधिकारी उस पर शीघ्र विचार करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि भर्ती का विज्ञापन पहले ही जारी हो चुका है, इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए। बेलगहना निवासी आलोक कुमार घोष, रामानुजगंज निवासी विष्णु दित्य राज, अंबिकापुर निवासी विशाल त्रिपाठी, रायगढ़ के कपु निवासी रित्विक शर्मा समेत 64 अभ्यर्थियों ने याचिका में सिंगल बेंच द्वारा पारित आदेश के बाद अंतर-न्यायालय अपील दायर की थी।

Kolar News 19 September 2026

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