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रेप केस में नारायण साईं को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, गुजरात हाईकोर्ट को 3 महीने में फैसला देने का निर्देश
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रेप केस में सजा काट रहे आसाराम के बेटे नारायण साईं को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सीधे सुनवाई करने से इनकार करते हुए मामला गुजरात हाईकोर्ट को वापस भेज दिया। कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि नारायण साईं की अपील पर तीन महीने के भीतर फैसला किया जाए। नारायण साईं ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 2013 के रेप केस में मिली उम्रकैद की सजा पर रोक लगाने और जमानत देने से इनकार किया गया था। मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने की।

सुनवाई के दौरान नारायण साईं की ओर से वरिष्ठ वकील एन. हरिहरण ने अपील पर जल्द सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि मामले में 12 साल बीत चुके हैं और हाईकोर्ट में अपील के जल्द निपटारे की मांग स्वीकार नहीं की जा रही है। वकील ने सजा पर रोक और अपील की मेरिट पर दलील रखने की अनुमति मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर विस्तार से जाने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट को अपील का शीघ्र निपटारा करने को कहा। अब नारायण साईं की अपील पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और उसे तीन महीने के भीतर फैसला करना होगा।

Priyanshi Chaturvedi 7 August 2026

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