Advertisement
पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मेनका गांधी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा कानूनी झटका लगा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल की 522 एकड़ पुश्तैनी जमीन से जुड़े मामले में मेनका गांधी और उनकी बहन अंबिका शुक्ला की रिट अपील खारिज कर दी है। इसके साथ ही 51 साल पुराने जमीन विवाद का पटाक्षेप हो गया और रिश्तेदार वीएम सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण का रास्ता साफ हो गया। यह जमीन भोपाल की बहेटा, बोरबन और लाऊखेड़ी क्षेत्र में स्थित है और इसकी कीमत अरबों रुपये बताई जा रही है।
यह विवाद 1975 में शुरू हुआ था, जिसके बाद 1993 में पारिवारिक समझौते के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने डिक्री पारित की थी। अदालत ने माना कि मेनका गांधी की मां अमतेश्वर ने मध्यप्रदेश की पुश्तैनी संपत्तियों पर अपना और अपने वारिसों का अधिकार त्याग दिया था। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने माना कि अपीलकर्ताओं का दावा समाप्त हो चुका है। फैसले के बाद राजस्व अधिकारियों ने भी कार्रवाई तेज कर दी है और विवादित जमीन के नामांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
|
All Rights Reserved ©2026 Kolar News.
Created By:
Medha Innovation & Development |