बड़े तालाब के 72 अतिक्रमण हटाने के लिए NGT का अल्टीमेटम, 21 दिन में कार्रवाई के निर्देश
भोपाल के भोज वेटलैंड (बड़े तालाब) के आसपास अवैध कब्जों को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए 21 दिनों के भीतर शेष 72 अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि तय समय सीमा में कार्रवाई पूरी कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी, अन्यथा संबंधित SDM और तहसीलदार की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी। सुनवाई में बताया गया कि सात गांवों के सर्वे में कुल 117 अतिक्रमण चिन्हित हुए थे, जिनमें से कुछ हटाए जा चुके हैं, जबकि बाकी पर कार्रवाई लंबित है। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी।
NGT ने कलियासोत और केरवा जलाशयों के वैज्ञानिक सीमांकन, वेटलैंड क्षेत्र में नए कब्जों की रोकथाम और पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी प्रशासन को निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान बड़े तालाब के कैचमेंट क्षेत्र में कीटनाशकों के प्रभाव, मड रेसिंग और अन्य अनधिकृत गतिविधियों का मुद्दा भी उठा। प्रशासन ने पुलिस बल की कमी, अदालतों से मिले स्थगन आदेश और बारिश के कारण कार्रवाई में देरी की बात कही, लेकिन ट्रिब्यूनल ने समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए वेटलैंड संरक्षण नियमों के सख्ती से पालन के निर्देश दिए।