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धार के भोजशाला/कमाल मौला परिसर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अंतरिम राहत देते हुए शुक्रवार की नमाज के लिए विवादित परिसर से सटी खसरा नंबर 596 की जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा कि हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था 14 जुलाई 2026 के पहले दिए गए आदेश के स्पष्टीकरण के रूप में की जा रही है।
यह आदेश मुस्लिम पक्ष की उस अर्जी पर आया, जिसमें नमाज के लिए विवादित परिसर के निकट वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रस्तुत साइट प्लान का उल्लेख करते हुए कहा कि खसरा नंबर 596 तक स्वतंत्र मार्ग उपलब्ध है, जिससे नमाज के दौरान विवादित परिसर में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। मामले की आगे की सुनवाई और अंतिम निर्णय न्यायालय में लंबित है।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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