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अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, लापरवाह अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही
Supreme Court, illegal construction, negligent officials

दिल्ली समेत एनसीआर में अवैध निर्माण और सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि अब लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होगी। कोर्ट ने दिल्ली के मालवीय नगर में आग, लखनऊ की अग्निकांड घटना और साकेत में इमारत गिरने जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता।

 

सुप्रीम कोर्ट ने साकेत, लाजपत नगर और सरोजिनी नगर क्षेत्रों का निरीक्षण कराने के लिए एक विशेषज्ञ टीम गठित करने का निर्देश दिया है। इस टीम में IIT दिल्ली के दो वरिष्ठ प्रोफेसर, दो ड्राफ्ट्समैन और एमसीडी के अधिकारी शामिल होंगे, जो इमारतों की सुरक्षा और नियमों के पालन की जांच करेंगे। अदालत ने कहा कि जांच में किसी भी तरह की कमी मिलने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को अगली सुनवाई 4 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।

Priyanshi Chaturvedi 9 July 2026

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