जनजातीय कार्य विभाग में तबादलों के लिए 8 जून तक आवेदन, गलत जानकारी देने पर होगी कार्रवाई
मध्य प्रदेश में स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों से ऑनलाइन तबादला आवेदन आमंत्रित किए हैं। राज्य शासन की स्थानांतरण नीति 2026-27 के तहत 3 जून से 8 जून 2026 तक e-HRMS पोर्टल के माध्यम से स्वैच्छिक स्थानांतरण के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक अधिकतम 15 कार्यालयों या संस्थाओं का विकल्प चुन सकेंगे। आवेदन के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज पीडीएफ स्वरूप में अपलोड करना अनिवार्य होगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन एक बार सबमिट होने के बाद उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। छात्रावास अधीक्षक और आश्रम अधीक्षक पदों पर नई पदस्थापना नहीं किए जाने के कारण इन पदों के लिए आवेदन नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण केवल उनके विषय से संबंधित रिक्त पदों पर ही किए जाएंगे, जबकि परिवीक्षा अवधि में कार्यरत शिक्षक संवर्ग के प्रशासनिक और स्वैच्छिक तबादले नहीं होंगे।
विभाग ने चेतावनी दी है कि आवेदन में गलत जानकारी देने या सत्यापन में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के साथ-साथ सत्यापन अधिकारी के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला अधिकारियों को 5 जून तक सभी रिक्त पदों की जानकारी e-HRMS पोर्टल पर अपडेट और सत्यापित करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने यह भी साफ किया है कि केवल ऑनलाइन आवेदन करने से स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं होगा, अंतिम निर्णय मुख्यालय स्तर पर लिया जाएगा और शासन का निर्णय ही मान्य होगा।