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Bhopal में नाइटलाइफ को लेकर प्रशासन ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। नए नियमों के तहत सभी पब और बार को रात 12 बजे तक हर हाल में बंद करना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं शराब परोसने का समय रात 11:30 बजे तक सीमित कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर सीधे लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं।
पुलिस कमिश्नर संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी पब और बार संचालकों को नए दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि तय समय के बाद किसी भी प्रकार की गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कदम बढ़ती नाइटलाइफ गतिविधियों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
नए सिस्टम के तहत प्रशासन ने डिजिटल मॉनिटरिंग भी शुरू की है। जूम एप के जरिए एक विशेष निगरानी समूह बनाया जाएगा, जिसमें सभी संचालकों को जोड़ा जाएगा। हर दिन रात 12 बजे तक बंद होने का फोटो प्रमाण भेजना अनिवार्य होगा, जिसकी निगरानी पुलिस कंट्रोल रूम से की जाएगी।
सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सभी पब और बार में सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त रोशनी और प्रशिक्षित सुरक्षा स्टाफ रखना अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि अचानक निरीक्षण भी किए जाएंगे और किसी भी तरह की लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य शहर में सुरक्षित और नियंत्रित नाइटलाइफ व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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