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PF निकालने से पहले Date of Exit अपडेट करना जरूरी
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अगर आप अपना पूरा PF (Provident Fund) निकालना चाहते हैं या उसे नए अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पोर्टल पर Date of Exit (DOE) अपडेट होना बेहद जरूरी है। कई बार कंपनियां नौकरी छोड़ने की तारीख अपडेट नहीं करतीं, जिससे PF निकालने में दिक्कत आती है। बिना DOE अपडेट किए न तो पूरा PF निकाला जा सकता है और न ही Form 10C भरकर पेंशन राशि प्राप्त की जा सकती है।

 

अब आपको इसके लिए पुरानी कंपनी या सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही EPFO के Member Unified Portal पर लॉगिन करके DOE अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें, “View” टैब में जाकर “Service History” देखें और जहां Date of Exit “Not Available” हो, उसे अपडेट करें। फिर “Manage” टैब में “Mark Exit” विकल्प चुनकर अपनी पुरानी कंपनी से जुड़ी जानकारी भरें।

 

फॉर्म में नौकरी छोड़ने की तारीख और Reason of Cessation (जैसे Short Service) भरने के बाद OTP वेरिफिकेशन करना होगा। OTP आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आएगा। इसे दर्ज करते ही आपकी Date of Exit अपडेट हो जाएगी। इसके बाद आप आसानी से PF निकाल सकते हैं या उसे नए अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं।

 

Priyanshi Chaturvedi 5 April 2026

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