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चाइनीज मांझे को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा एक महीने में जवाब
High Court, takes ,tough stand ,Chinese manjha, asks government ,respond within ,month

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चाइनीज मांझे पर रोक को लेकर की गई कार्रवाई पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि वे एक महीने के भीतर सरकार से जानकारी लेकर जवाब दाखिल करें। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

 

याचिका में कहा गया कि कोर्ट ने पहले भी 2015 में और फिर 2026 में चाइनीज मांझे के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद बाजार में यह खुलेआम बिक रहा है। इस मामले में गृह विभाग के प्रमुख सचिव और डीजीपी को भी पक्षकार बनाया गया है।

 

याची ने दलील दी कि प्रतिबंध के बावजूद हो रही घटनाएं प्रशासन की लापरवाही को दर्शाती हैं। प्रयागराज समेत कई जिलों में मांझे से हादसों में लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। कोर्ट ने याची को 48 घंटे के भीतर याचिका की प्रति संबंधित पक्ष को देने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई एक महीने बाद तय की गई है।

Priyanshi Chaturvedi 22 March 2026

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