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छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन कीमतों में एक बार फिर बदलाव किया गया है। कोरबा और रायपुर के बाद अब धमतरी, बलौदा बाजार और गरियाबंद जिलों में नई दरें 4 फरवरी से प्रभावी हो गई हैं। इससे पहले 20 नवंबर 2025 से राज्य में नवीन गाइडलाइन दरें लागू की गई थीं।
राज्य शासन ने जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिया था कि वे गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण से संबंधित प्रस्ताव केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजें। महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड की बैठक में तीनों जिलों के प्रस्तावों का परीक्षण और विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद धमतरी, बलौदा बाजार और गरियाबंद जिलों के संशोधित गाइडलाइन दरों को मंजूरी दे दी गई।
आम नागरिक और संबंधित हितधारक नई गाइडलाइन दरों की जानकारी अपने जिले के पंजीयन कार्यालय या विभागीय वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जिलों की संशोधित दरें भी जिला मूल्यांकन समितियों से प्रस्ताव प्राप्त होते ही जल्द जारी की जाएंगी। इस संबंध में शासन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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