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मोदी सरकार गुटखा-सिगरेट और पान मसाला उद्योग पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है। जी हां…सरकार GST कंपनसेशन सेस खत्म होने के बाद भी तंबाकू और पान मसाला जैसे सिन गुड्स पर मौजूदा टैक्स बोझ बनाए रखने के लिए दो नए बिल ला रही है, ताकि इन पर पहले जैसा ही टैक्स असर जारी रहे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल-2025 (Central Excise Amendment Bill-2025) और हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल-2025 (National Security Cess Bill-2025) पेश करेंगी।
बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र-2025 आज (एक दिसंबर) से शुरू हो रहा है। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में 10 बिल पेश होंगे। इन बिल में ‘नेशनल सिक्योरिटी और जन स्वास्थ्य सेस’ बिल है। जो निर्माताओं पर नियंत्रण रखेगा।
रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025, सिगरेट जैसे तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर तंबाकू पर GST कंपनसेशन सेस की जगह लेगा। वहीं, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 पान मसाला पर कंपनसेशन सेस की जगह लेगा। इसका मकसद नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए पैसे जुटाना और इन मकसदों के लिए उन मशीनों या दूसरे प्रोसेस पर सेस लगाना है जिनसे खास सामान बनाए या तैयार किए जाते हैं।
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