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भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों की एंट्री पर प्रतिबंध
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नई दिल्ली । भारत सरकार के नौवहन महानिदेशालय ने किसी भी पाकिस्तानी जहाज के भारत के किसी भी बंदरगाह पर ठहरने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही किसी भी भारतीय जहाज को पाकिस्तान के बंदरगाहों पर जाने से रोक लगा दी है।

 

मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 की धारा 411 के तहत आज आदेश (3 मई 2025) जारी किया गया और यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। नौवहन महानिदेशालय का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय हित, भारतीय समुद्री परिसंपत्तियों, माल और बंदरगाही अवसंरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है। आदेश में कहा गया है कि किसी विशेष मामले में छूट की आवश्यकता होगी तो उसका मूल्यांकन अलग से किया जाएगा।

 

वहीं, संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने एक सार्वजनिक सूचना जारी की है, जिसमें पाकिस्तान से आने वाली सभी श्रेणियों की इनबाउंड डाक और पार्सल सेवाओं को निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। यह रोक वायु और सतह दोनों मार्गों से लागू होगी। सरकार के इस फैसले के बाद अब पाकिस्तान से कोई पत्र, पार्सल या अन्य डाक सामग्री भारत नहीं आ सकेगी।

 

उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए। इसमें पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना को रद्द करने, पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को निष्कासित करने, सिंधु जलसंधि को निलंबित करने और अटारी बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट को बंद करने जैसे कदम हैं। अब भारत ने पाकिस्तान से होने वाले ट्रेड पर भी अगले आदेश तक पूरा प्रतिबंध लगा कर पड़ोसी देश को करारा झटका दिया है।
Kolar News 3 May 2025

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