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नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आआपा) नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अवर सचिव सी.पी. विनोद कुमार ने दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव को पत्र के माध्यम से सूचित किया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय विभाग द्वारा दिल्ली सरकार के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन के विरुद्ध जांच के लिए भ्रष्टाचर निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में यथा संशोधित) की धारा 17-ए के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति संप्रेषित करने का निर्देश हुआ है।
उल्लेखनीय है कि मनीलॉन्ड्रिंग मामले में 18 महीने जेल में रहने के बाद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पिछले साल 18 अक्टूबर से जमानत पर हैं। जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था। जैन पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धनशोधन का आरोप है।
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