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केंद्रीय बजट में 12 लाख रुपये तक की आय टैक्‍स फ्री
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नई दिल्ली । वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025-26 में मध्‍यम वर्ग को बड़ा तोहफा दिया। वित्‍त मंत्री ने 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को पूरी तरह से कर मुक्त करने का ऐलान किया। करदाताओं को टैक्‍स में यह छूट नई आयकर व्यवस्था में दी गई है।

 

वित्‍त मंत्री सीतारमण ने केंद्रीय बजट में मध्‍यम वर्ग को बड़ा तोहफा देते हुए कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपये तक की इनकम पर करदाताओं को कोई टैक्‍स नहीं देना होगा। सीतारमण ने नई कर व्यवस्था में कर छूट के साथ आयकर स्लैब में बदलावों की भी घोषणा की। वित्‍त मंत्री ने कहा कि “पहले भरोसा करो, बाद में जांच करो” के दर्शन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए केंद्रीय बजट ने मध्यम वर्ग में विश्वास जगाया है और आम करदाता को कर के बोझ में राहत देने की प्रवृत्ति को जारी रखा है।

 

सीतारमण ने सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए कर स्लैब और दरों में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह से कर मुक्त किए जाने की घोषणा की है। इससे करदाताओं को 80 हजार रुपये की बचत होगी। वहीं, 18 लाख रुपये सालाना आय पर 70 हजार रुपये की बचत होगी, जबकि 12 लाख रुपये तक की इनकम पर अब कोई टैक्‍स नहीं देना होगा। इसमें जब स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ देंगे तो वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 12.75 लाख रुपये की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

 

सीतारमण ने करदाताओं को खुशखबरी देते हुए कहा, "नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये (यानी पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर इनकम को छोड़कर प्रति माह 1 लाख रुपये की औसत आमदनी) तक कोई टैक्‍स देय नहीं होगा। वहीं, वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75 हजार रुपये की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपये होगी।" उन्होंने कहा कि स्लैब दर में कमी के कारण लाभ के अलावा कर छूट इस तरह से प्रदान की जा रही है कि उन्हें कोई कर देय नहीं है।

 

वित्‍त मंत्री ने कराधान सुधारों को विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए प्रमुख सुधारों में से एक बताते हुए कहा कि नया आयकर विधेयक ‘न्याय’ की भावना को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था करदाताओं और कर प्रशासन के लिए समझने में आसान होगी, जिससे कर निश्चितता होगी और मुकदमेबाजी कम होगी। इनकम टैक्‍स छूट के ऐलान के बाद 12 लाख रुपये तक नहीं लगेगा कोई टैक्स संसद में पेश केंद्रीय बजट 2025-26 में 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर अब आयकर नहीं देना होगा। इसको जब स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ देंगे तो वेतनभोगी लोगों के लिए 12.75 लाख रुपये की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब की घोषणा करते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।

 

ये है नया टैक्‍स स्‍लैब-

0-4 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्‍स नहीं देना होगा।

4-8 लाख रुपये की आय पर अब 5 फीसदी टैक्‍स लगेगा।

8-12 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी टैक्‍स।

12-16 लाख रुपये की आय पर 15 फीसदी टैक्‍स।

16-20 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी टैक्‍स

20-24 लाख रुपये की आय पर 25 फीसदी टैक्‍स

24 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 फीसदी टैक्‍स।

 

इनकम टैक्‍स एक्‍सपर्ट अमित रंजन ने कहा कि वित्‍त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर में छूट देने और नए टैक्‍स स्‍लैब की जो ऐलान किया है इसका फायदा नई कर व्यवस्था अपनाने वाले करदाताओं को ही होगा। उन्‍होंने कहा कि 12 लाख रुपये तक की कर योग्य इनकम वालों को आयकर में 80 हजार रुपये का फायदा होगा। वहीं, 18 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वालों को इनकम टैक्स में 70 हजार रुपये का फायदा होगा। इसी तरह 25 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वालों को इनकम टैक्स में 1.10 लाख रुपये का फायदा होगा।

Kolar News 1 February 2025

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