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अरविंद केजरीवाल को ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत
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नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को सीबीआई के मामले में 29 जून को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने 10 जुलाई को ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को 12 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया था। 

 

ईडी ने 10 मई को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें बीआरएस नेता के कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपित बनाया गया है। कोर्ट ने 29 मई को छठी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपित बनाया गया है। इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें  मुख्यमंत्री केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता हैं। इसमें संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुकी है।

 

 

दिल्ली हाई कोर्ट से गिरफ्तारी के लिए संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था। न्यायिक हिरासत के दौरान केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। 

Kolar News 12 July 2024

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