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जीएसटी से क्या हुआ सस्ता-महंगा
kolar gst

 

लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार 1 जुलाई से जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) लागू हो रहा है। सरकार ने  देश में वन नेशन वन टैक्स को साकार करते हुए जीएसटी लॉन्च किया । इसके बाद एक आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा यह बात हर कोई जानना चाहता है। हम आपको बताते हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद कौन सी चीज सस्ती होगी और कौन सी महंगी।

यहां मिलगी राहत

ब्रांडेड सामान ,होटल में ठहरना और रेस्त्रां में खाना ,अनाज और प्रोसेस्ड फूट आयटम्स ,मनोरंजन सेवाएं ,साबुन-टूथपेस्ट ,पर्सनल हेयर प्रोडक्ट ,एंट्री लेवल की कारें, टू-व्हीलर्स, पेंट,सीमेंट,बिजली का सामान,

यहां जेब पर पड़ेगा असर

चाय, कॉपी, मसाला, सेंव,सभी तरह के लक्जरी सामान ,तंबाकू उत्पाद,मोबाइल बिल,बीमा,बैकिंग,इंटरनेट, वाईफाई, डीटीएच सेवाएं, स्कूल फीस,कुरियर सेवा

एयर टिकिट्स।

चीजें जिन पर नहीं लगेगा टैक्स:

दूध, अनाज, फल, नमक, चावल, पापड़, रोटी, जानवरों का चारा, कंडोम, गर्भनिरोधक दवाएं, किताबें, चूड़ियां।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि जीएसटी की उच्चतम 28 फीसदी दर उन वस्तुओं पर लागू होगी, जिन पर फिलहाल 30 से 31 फीसदी (12.5 फीसदी एक्साइज ड्यूटी और 14.5 फीसदी वैट) टैक्स लगता है। इस श्रेणी में आने वाली कई वस्तुएं ऐसी हैं जिनका निम्न मध्यम वर्ग द्वारा उपयोग बढ़ता जा रहा है। इसलिए उन वस्तुओं को 18 फीसदी वाली श्रेणी में शिफ्ट किया जाएगा।

सीपीआई की 50 फीसदी वस्तुओं पर कोई कर नहीं

महंगाई न बढ़े इसके लिए जरूरी सामानों पर सबसे कम पांच फीसदी टैक्स लगेगा। इसी तरह महंगाई (सीपीआई या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) की दर मापने के बॉस्केट में आने वाली अनाज समेत 50 फीसदी वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा।

आम आदमी को यह होगा फायदा

जीएसटी के चार तरह के कर को लेकर बनी सहमति के दौरान इस बात का भी ध्‍यान रखने की कोशिश की गई है कि आम आदमी पर इसका बोझ ज्‍यादा ना पड़े। इसके चलते रोजमर्रा में इस्‍तेमाल होने वाली चीजों पर टैक्‍स 6 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत करने पर सहमति बनी है।

हालांकि फिलहाल यह साफ नहीं है कि सरकार रोजमर्रा की चीजों की लिस्‍ट में किन वस्‍तुओं को शामिल करती है। इसके अलावा सोने पर भी दरों को लेकर कोई साफ निर्णय सामने नहीं आया है। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सीपीआई में शामिल 50 प्रतिश चीजों पर कोई टैक्‍स नहीं लगेगा वहीं ज्‍यादा खपत होने वाले प्रोडक्‍ट्स पर 5 फीसदी टैक्‍स लगेगा।

 

Kolar News 30 June 2017

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