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भोपाल। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने भोपाल जिले की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत होली (जिस दिन रंग खेला जाए) 25 मार्च 2024 को सायं 5 बजे तक तथा रंगपंचमी के अवसर पर 30 मार्च 2024 को सायं 5 बजे तक की अवधि के लिए संपूर्ण भोपाल जिले के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। यह जानकारी गुरुवार को जनसंपर्क अधिकारी अरुण शर्मा ने दी।
उन्होंने बताया कि जारी आदेश अनुसार शुष्क दिवस व अवधि में भांग एवं भांगघोटा दुकानों को छोड़कर जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें व इकाईयां (एफ.एल.-2, एफ.एल.-3, एफ.एल.-4, एफ.एल.-6, एफ.एल. -7, एफ.एल.-10, 10ए, वाईन आउटलेट एवं सभी प्रकार के मादक द्रव्यों के विक्रय की फुटकर एवं थोक दुकानें बंद रहेंगी एवं देशी तथा विदेशी मदिरा भाण्डागार बंद रहेंगे। सभी प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी व आबकारी उपनिरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके प्रभाराधीन क्षेत्र में मदिरा का कय-विक्रय न हो, यह सुनिश्चित करें।
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