Video

Advertisement


राऊज एवेन्यू कोर्ट से संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज
new delhi, Sanjay Singh, bail plea rejected

नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने 12 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था संजय सिंह के घर पर दो करोड़ की लेनदेन दो किश्तों में की गयी। इसकी पुष्टि दिनेश अरोड़ा ने की थी। ईडी ने कहा कि सर्वेश को संजय सिंह के घर पर पैसा दिया गया जो संजय सिंह का कर्मचारी है। दिनेश अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है। ईडी ने कहा था कि उनके खिलाफ कैश ट्रांजेक्शन, कॉल रिकॉर्ड समेत अन्य साक्ष्य मौजूद है।

इससे पहले 6 दिसंबर को सुनवाई के दौरान संजय सिंह के वकील ने जमानत की मांग करते हुए कहा था कि वो जमीन से जुड़े नेता हैं और उनके देश छोड़ कर भागने का कोई खतरा नहीं है। उनकी तरफ से कहा गया था कि 15 महीने तक संजय सिंह के खिलाफ कोई आरोप नहीं था न ही कोई पूछताछ हुई। फिलहाल कोई दस्तावेज भी नहीं है और यहां तक कि ईडी की पूरक चार्जशीट में संजय सिंह का नाम नहीं था। उनकी गिरफ्तारी से पहले तक कोई आरोप नहीं है। अब संजय सिंह को मुख्य साजिशकर्ता बता दिया गया, जबकि जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

Kolar News 22 December 2023

Comments

Be First To Comment....

Page Views

  • Last day : 8796
  • Last 7 days : 47106
  • Last 30 days : 63782
x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2024 Kolar News.