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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट निठारी कांड में सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद द्वारा सुरेंद्र कोली व मनिंदर सिंह पंढेर को मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली हैं। आरोप संदेह से परे साबित न हो पाने के कारण निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है।
न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति एस. एच. ए. रिजवी की खंडपीठ ने लंबी चली बहस के बाद अपीलों पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार 16 अक्टूबर को फैसला सुनाया गया।
कोली पर दर्जनों लड़कियों की नृशंस हत्या व बलात्कार करने के आरोप में एक दर्जन से अधिक मामलों में फांसी की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की गई है। पंढेर को भी तीन मामलों में फांसी की सजा मिली है। नोएडा की पंढेर की कोठी में निठारी गांव की लड़कियों को लाकर हत्या की गई थी।
Kolar News
16 October 2023
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