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नई दिल्ली। केन्द्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने बाल यौन शोषण सामग्री को लेकर शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। नोटिस में सोशल मीडिया को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वे किसी भी प्लेटफाॅर्म पर बाल यौन शोषण सामग्री न परोसे और उसे ब्लॉक करने की व्यवस्था रखें। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि सरकार के इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।
नोटिस में मंत्रालय ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म को इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे बाल यौन शोषण से संबंधित कंटेंट अपने आप डिटेक्ट होकर ब्लॉक हो जाए। इसके लिए अपने एल्गोरिदम को बदलें और अपने रिपोर्टिंग प्रक्रिया को भी बदलें। नोटिस में कहा गया है कि यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो आईटी अधिनियम 2021 के नियम 3(1)(बी) और नियम 4(4) का उल्लंघन माना जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी।
केंद्रीय कौशल विकास व उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण से जुड़े सामग्री को रोकने के लिए उन्हें नोटिस भेजा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करना होगा।
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