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बेघर लोगों को मिलेगा घर, कैबिनेट की मंजूरी
बेघर लोगों को मिलेगा घर

 

सीएम शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बुधवार सुबह हुई बैठक में आवास गारंटी कानून को मंजूरी दे दी गई है। इससे प्रदेश में आवासहीनों को मकान दिए जाएंगे। बैठक में 5,200 करोड़ के अनुपूरक बजट पर भी सहमति बन गई। इसके साथ ही वेट संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी गई है।

प्रदेश में 125 नायब तहसीलदारों की सीधी भर्ती होगी। मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में साफ-सफाई की व्यवस्था एम्स की तर्ज पर होगी। भोपला के समरधा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलेगा। वहीं मेडिकल कॉलेजों से जुड़े डॉक्टरों की संविदा नियुक्ति का प्रस्ताव टल गया है। आगर में पॉलीटेक्निक खोला जाएगा।

कैबिनेट ने मध्यप्रदेश के निगम मंडलों को लाभ के दायरे से बाहर लाने मध्यप्रदेश विधानमंडल सदस्य निर्हरता निवारण(संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक विधानसभा में पेश होगा। वहीं मौजूदा सत्र के लिए पांच हजार 200 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रस्ताव भी सरकार लाएगी। मध्यप्रदेश विधानमंडल सदस्य निर्हरता निवारण संशोधन विधेयक  के लागू होने के बाद प्रदेश के सांसद-विधायक निगम-मंडलों में भी पदस्थ किए जा सकें गे। जिन निगम मंडलों को लाभ के दायरे से बाहर किया जा रहा है उनमें कृषक आयोग, राज्य सामान्य वर्ग निर्धन कल्याण आयोग, राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग, बुंदेलखंड  व महाकौशल विकास प्राधिकरण, मछुआ कल्याण बोर्ड, कुक्कुट विकास निगम, व्यापार संवर्द्धन सलाहकार बोर्ड और बीज विकास निगम शामिल है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित अस्पतालों में उपकरण की खरीदी चिकित्सकों से नहीं कराने का फैसला सरकार ने लिया है। एक लाख तक के उपकरण की खरीदी का अधिकारी डीन को होगा। इससे अधिक की खरीदी केंद्र की तर्ज पर एचएलएल और एचएससीसी कम्पनी से की जाएगी।  

 विधानसभा के बजट सत्र में ही आवास गारंटी विधेयक मंजूरी के लिए सदन में पेश किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट में प्रदेश में वर्ष 2022 तक 25 हजार पुलिस आवासों के निर्माण पर भी सहमति व्यक्त की गई है। आवास गारंटी विधेयक पास होने के बाद मध्यप्रदेश में पैदा हुए सभी आवासहीनों को जमीन या मकान देने की घोषणा पर अमल शुरू हो जाएगा। 

 

Kolar News 15 March 2017

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