Advertisement
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई हुई। जिसमे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पहली मीटिंग में ही दिल्ली मेयर के चुनाव हों। वहीं 24 घंटो के अंदर नोटिस जारी करने के लिए भी कहा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग का हक नहीं है।आपको बता दें आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी शैली ओबेरॉय ने याचिका लगाकर मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग राइट देने के फैसले को चुनौती दी थी। शैली ने कोर्ट से मांग की थी कि मेयर का चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जाए। इससे पहले सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई, जहां सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कानून बिल्कुल स्पष्ट है कि मनोनीत सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं है। इसके बाद एलजी के कार्यालय की ओर से बताया गया कि 16 फरवरी के चुनाव को स्थगित कर दिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। ये साबित हो गया कि एलजी और बीजेपी मिलकर आये दिन दिल्ली में कैसे गैरकानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं।
Kolar News
|
All Rights Reserved ©2025 Kolar News.
Created By:
Medha Innovation & Development |