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सोमवार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है। हम आपको बता दें कि याचिका करने वाले श्रीनगर के हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मट्टो ने पुनर्निधारण या परिसीमन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। इनका दावा है कि 2026 से पहले इस तरह के किसी भी कदम पर रोक है। सरकार के पास परिसीमन अधिनियम की धारा 3 के तहत परिसीमन आयोग बनाने का पावर नहीं था, क्योंकि केवल चुनाव आयोग ही संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 की अधिसूचना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया को अंजाम दे सकता था। मामला जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एएस ओका की बेंच में था। बेंच ने यह भी कहा कि परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने का ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि हमने आर्टिकल-370 से जुड़ी याचिकाओं पर भी फैसला दिया है। वो मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चल रहा है।
Kolar News
13 February 2023
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