राज्य शासन ने खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पात्र हितग्राहियों के लिये शक्कर वितरण की उपभोक्ता दर समय अंतराल और बाजार की स्थितियों को देखते हुए 13 रूपये 50 पैसे प्रतिकिलो से बढ़ाकर 20 रूपये प्रतिकिलो निर्धारित की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पात्र हितग्राहियों को माह दिसम्बर से शक्कर संशोधित दर पर दी जायेगी। इसके पहले शक्कर की प्रतिकिलो दर वर्ष 2002 में तय की गई थी।
वर्ष 2002 से आज की स्थिति अर्थात 14 वर्षों के अंतराल में थोक उपभोक्ता सूचकांक में लगभग ढाई गुना की बढ़ोत्तरी हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002 में जब पात्र उपभोक्ताओं के लिए रू 13.50 प्रति किलोग्राम का उपभोक्ता मूल्य निर्धारित किया गया था तब शक्कर का खुदरा बाजार मूल्य लगभग रू 19.00 था। वर्तमान में शक्कर का खुदरा बाजार मूल्य दोगुना बढ़कर लगभग 40.00 प्रति किलोग्राम हो गया है। इससे यह स्पष्ट है कि वर्ष 2002-03 में शक्कर के खुदरा बाजार मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शक्कर के उपभोक्ता मूल्य में लगभग रू 6.00 प्रति किलोग्राम का अंतर था, जो अब लगभग रू. 26 प्रतिकिलो हो गया है। शक्कर के बाजार भावों में निरंतर मूल्य वृद्धि को देखते हुए राज्य शासन द्वारा पात्र उपभोक्ताओं के हितों को सामने रखकर शक्कर के वर्तमान बाजार भाव लगभग रू. 40.00 प्रति किलोग्राम की तुलना में राहत का इंतजाम करते हुए पीडीएस शक्कर का उपभोक्ता मूल्य आंशिक रूप से बढ़ाकर मात्र रू. 20.00 प्रति किलोग्राम किया गया है। इस मूल्य वृद्धि के बाद भी प्रदेश के पात्र उपभोक्ताओं को पीडीएस शक्कर बाजार दर से लगभग आधे मूल्य पर उपलब्ध होगी।
दर वृद्धि के बाद भी वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य शासन द्वारा प्रदेश के पात्र उपभोक्ताओं के हित में लगभग राशि रू. 75 करोड़ वार्षिक का अनुदान भार वहन किया जाना संभावित है।