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सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर हेट क्राइम के लिए नहीं कोई जगह
सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत जैसे  धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर हेट क्राइम के लिए नहीं कोई जगह

नोएडा में साल 2021में 62 साल के काजीम अहमद शेरवानी हेट क्राइम का शिकार हो गए थे। जिस  मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी की है।  धर्म के आधार पर हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम  ने कहा कि ,भारत में हेट क्राइम की कोई जगह नहीं। भारत जैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर हेट क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है। कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि देश में लगातार हेट स्पीच के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते हेट स्पीच के मामलों को देखते हुए चिंता जताई और कहा कि यदि राज्य अभद्र भाषा की समस्या को स्वीकार करता है तभी उसका एक समाधान निकाला जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने पुलिस से सवाल किया कि क्या हेट क्राइम को पहचाना जाएगा या इसे दबाने की कोशिश की जाएगी? ये हेट क्राइम है। क्‍या आप इसे कारपेट के नीचे दबा देंगे? अगर कोई व्यक्ति पुलिस के पास आता है और कहता है कि मैंने टोपी पहन रखी थी और मेरी दाढ़ी खींची गई और धर्म के नाम पर गाली दी गई। इसके बाद भी कोई केस दर्ज नहीं किया गया तो यह एक समस्या है। ऐसे पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि जो कोई पुलिस स्टेशन आ रहा है, उसे आरोपी जैसा महसूस नहीं कराया जाना चाहिए।

 

Kolar News 7 February 2023

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