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आतंकी मुर्तजा को लखनऊ की एनआईए/एटीएस कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। एनआईए/एटीएस की कोर्ट के विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने यह फैसला सुनाया है। आतंकी मुर्तजा ने 4 अप्रैल 2022 को मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर बांका से हमला किया था। और उनके हथियार छीनने की कोशिश की थी। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने घायल जवान और उनके राइफल को उठाया। इस दौरान बांका लहराते हुए व नारा-ए-तकबीर, अल्लाह हू अकबर का नारा लगाते हुए अहमद मुर्तुजा पीएसी की पोस्ट की ओर दौड़ा था। इससे लोगों में अफरा-तफरी का माहौल मच गया था। इसके बाद जवान ने उसके हाथ पर एक बड़े बांस से प्रहार किया गया। जिससे बांका नीचे गिर गया था। इसके बाद जवानों ने मुर्तजा को पकड़ लिया था। जानकारी के अनुसार पकड़े गए अहमद मुर्तजा के पास से उर्दू भाषा में लिखी हुई एक धार्मिक किताब भी बरामद हुई थी। सरकारी वकील एमके सिंह के अनुसार, विवेचना के दौरान हासिल साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में धारा 16/18/20/ 40 की बढ़ोतरी की गई। विवेचना एटीएस को सौंपी गई थी। एटीएस ने 25 अप्रैल 2022 को विशेष अदालत में पेश किया था। कोर्ट ने इस दौरान मुर्तजा को एटीएस की रिमांड में भेज दिया था।
Kolar News
30 January 2023
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