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मध्यप्रदेश में प्राकृतिक आपदा हो चाहे बस या नाव हादसा, इसमें जान गंवाने वालों के परिजनों को अब बतौर आर्थिक सहायता चार लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने कैबिनेट की बैठक में राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन को मंजूरी दी। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि किसान, गरीब और छोटे व्यापारियों को देखते हुए अनुदान सहायता दोगुनी से ज्यादा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
अब बाढ़ या आग से प्रभावित दुकानदारों को सहायता 6 की जगह 12 हजार रुपए दी जाएगी। इसके लिए बीमा न होने पर वार्षिक आय 35 हजार रुपए की जगह अब 1 लाख रुपए मान्य होगी। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक प्रकोप से निजी कुएं या नलकूप में टूट-फूट या धंस जाने पर मालिक को नुकसान की भरपाई 6 हजार रुपए की जगह 25 हजार रुपए तक की जाएगी। आग या अन्य प्राकृतिक आपदा से किसान के बैलगाड़ी या अन्य कृषि उपकरण नष्ट होने पर अनुदान सहायता 4 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दी है।
इन मामलों में चार लाख की मदद
बस के नदी में या पहाड़ी से गिरने पर सवारी की मृत्यु होने पर।प्रावधान सांप या जहरीले जीव के काटने से मौत होने पर।नदी में डूबने या नाव दुर्घटना में मृत्यु होने पर।
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