Advertisement
वोटर लिस्ट के संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 के कार्यक्रम अनुसार वोटर लिस्ट का प्रारंभिक प्रकाशन 9 नवम्बरको किया जा चुका है। अब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने तथा आपत्तियों के आवेदन प्रस्तुत करने का क्रम जारी है। 26 दिसम्बर 2022 तक आवेदन पत्रों का निराकरण होगा तथा 5 जनवरी- 2023 को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होगा। निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने की अर्हता तिथि अब वर्ष में चार दिनांकों में अर्हता तिथि रखी गयी है जो उस वर्ष की 01 जनवरी, 01 अप्रेल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर होगी। इससे उन निर्वाचकों को जो इन तिथियों में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें अपना नाम निर्वाचक नामावली (Voter List) में जुड़वाने की पात्रता हो जाती है। आवेदक अब पूर्व से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं जो बाद में 18 वर्ष पूर्ण करेंगे। पूर्व में निर्वाचक के पत्नी के रिश्ते का उल्लेख था, अब उसके स्थान पर अब Spouse (पति/पत्नि) का प्रावधान किया गया है। निर्वाचकों के नाम जोड़ने, नाम हटाने, नाम में संशोधन करने एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम का स्थानांतरण करने में जिन फार्मों की आवश्यकता पड़ती थी। उनमें भी संशोधन किया गया है। नवीन मतदाता के लिये प्रारूप - 6. आधार संग्रहण हेतु प्रारूप-6 (ख), किसी निर्वाचक के नाम हटाने अथवा जोड़ने के विरूद्ध प्रारूप-7 एवं एपिक कार्ड बदलने, दिव्यांग जन चिन्हांकित करने, निवास स्थानांतरण तथा एक से अन्य विधानसभा में नाम स्थानांतरण हेतु प्रारूप-8 निर्धारित किया गया है।
Kolar News
All Rights Reserved ©2025 Kolar News.
Created By:
![]() |