Advertisement
समाजवादी पार्टी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को कोर्ट ने दोषी करार कर दिया है। खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन जिलाधिकारी रामपुर को लेकर हेट स्पीच दी थी। जिसे लेकर एडीओ कृषि रक्षा अनिल कुमार चौहान ने थाना मिलक में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद यह मामला एमपी/एमएलए कोर्ट/एसीजेएम प्रथम निशांत मान की कोर्ट में चल रहा था। साल 2019 में थाना मिलक में वीडियो मॉनिटरिंग टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान प्रभारी ने मुकदमा दर्ज करवाया था। 21 अक्टूबर को इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो सका था। आजम खान स्वास्थ्य कारणों के चलते पिछली पेशी पर नहीं पहुंच सके थे। जिसके बाद कोर्ट ने आजम खां को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। आजम को जिन धाराओं में दोषी करार दिया गया है, उसमें तीन साल तक की सजा हो सकती है। हेट स्पीच के मामले में 153A में अधिकतम 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। आजम खान को हेट स्पीच के मामले में अगर 3 साल की सजा होती है तो उनकी भी विधायकी भी चली जाएगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान रामपुर शहर विधानसभा से विधायक हैं। बता दें की आजम खान पर भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में करीब 80 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें किसानों की जमीन जबरदस्ती हथियाने से लेकर किताबें चुराने, मारपीट करने, बकरी और भैंस चुराने तक के मुकदमे दर्ज किए गए थे। ज्यादातर मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है।
Kolar News
27 October 2022
All Rights Reserved ©2024 Kolar News.
Created By: Medha Innovation & Development
|