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मध्यप्रदेश में स्कूली विद्यार्थियों के आधार कार्ड उन्हीं के स्कूल में बनाए जाएंगे। 19 जिलों में स्कूलों के डाटा एंट्री ऑपरेटर को ऑन बोर्ड करा दिया गया है। जल्दी ही मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। RSK द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सरकारी स्कूलों में केवल 5 से 15 साल तक के बच्चों के आधार कार्ड बनाए जाएंगे। अपडेट भी किए जा सकते हैं। इसके लिए शासन द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। बीआरसी को आधार नामांकन सत्यापन हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार स्कूल अथवा बाजार का चयन कर सकते हैं। उपरोक्त पत्र में इसे प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
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