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मोहम्मद पैगंबर पर कथित तौर से टिप्पणी करने वाली पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इसके बजाय उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए टेलीविजन के माध्यम से पूरे देश से माफी मांगने के लिए कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी केस ट्रांसफर करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। शुक्रवार सुबह नूपुर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, जहां उनके द्वारा पैगंबर को लेकर की गई टिप्पणी पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए देश में जगह-जगह हो रहे दंगो के लिए जिम्मेदार ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “उनकी टिप्पणी ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़का दिया है। आज जो कुछ देश में हो रहा है, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं।” कोर्ट ने कहा, “हमने डिबेट को देखा है, उसको भड़काने की कोशिश की।” कोर्ट ने आगे कहा, ” नूपुर शर्मा और उनकी हल्की जबान ने पूरे देश में आग लगा दी है। वो उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार हैं। नूपुर शर्मा को टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए।” जब नूपुर के वकील ने अदालत से विनम्रतापूर्वक अपनी माफी और पैगंबर पर की गई टिप्पणी को वापस लेने का आग्रह किया, तो पीठ ने कहा कि इसे वापस लेने में बहुत देर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन कई एफआईआर के बावजूद उन्हें दिल्ली पुलिस ने छुआ तक नहीं है। टीवी डिबेट शो के दौरान बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके बाद से सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में इसके खिलाफ विरोध शुरू हो गया था। यहां तक की 57 इस्लामिक देशों ने नूपुर की इस टिप्पणी की आलोचना की थी जिसके बाद बीजेपी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था। हालांकि, उन्होंने अपनी टिप्पणी को लेकर माफी मांगी थी।
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