Advertisement
मध्यप्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन प्रारंभ हो गए हैं। चूंकि इन स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर उन बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जाता है, जो बच्चे गरीब व कमजोर वर्ग के होते हैं। इसलिए अगर आप भी इस योजना के तहत पात्र हैं, तो अपने बच्चे का एडमिशन कराने में देर नहीं करें, क्योंकि समय रहते फार्म भरने से आपको पसंद का स्कूल मिल जाएगा। हालांकि बच्चों का चयन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार कानून में सत्र 2022-23 में प्राइवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जून से किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून है। अगर आप भी अपने बच्चे का ऑनलाइन प्रवेश कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रारूप देखकर फार्म भर सकते हैं। पात्रतानुसार प्राइवेट स्कूल में निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी से 5 जुलाई को किया जाएगा। इस वर्ष कोविड-19 से माता-पिता/ अभिभावक की मृत्यु से अनाथ बच्चों को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में ऑनलाइन लॉटरी में प्राथमिकता दी जाएगी। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र धनराजू एस. ने समय-सारिणी जारी करते हुए सभी जिला कलेक्टर व अन्य अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए हैं, जो आरटीई पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या या कठिनाई होने की स्थिति में संबंधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है। लॉटरी प्रक्रिया के बाद आवंटित सीट की जानकारी आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन लॉटरी की सूची आरटीई पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। साथ ही स्कूल आवंटन की जानकारी बीआरसी कार्यालय के सूचना पटल पर भी उपलब्ध रहेगी। ऑनलाइन प्रक्रिया से फार्म के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड करना होगा। दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित संकुल केन्द्र वाले स्कूल में सत्यापनकर्ता अधिकारी से एक जुलाई 22 तक करना होगा। आवेदक ने जिस कैटेगरी/निवास क्षेत्र से प्रवेश चाहा है, उसमें व निवास प्रमाण का सत्यापन मूल प्रमाण-पत्र से किया जाएगा। लॉटरी के पूर्व सत्यापन हो जाने के बाद दस्तावेजों की त्रुटि पर एडमिशन निरस्त नहीं होगा। किसी आवेदक को आवेदन प्रारूप प्राप्त करने अथवा जमा करने में कोई दिक्कत हो या उन स्कूलों की जानकारी चाहिए हो, जहां सीटें खाली हैं, तो आरटीई पोर्टल, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय अथवा विकासखण्ड स्रोत केन्द्र से सम्पर्क कर सकते हैं।
Kolar News
All Rights Reserved ©2025 Kolar News.
Created By:
![]() |