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भोपाल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायालय भोपाल में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष गिरिबाला सिंह के नेतृत्व में शनिवार, 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए 68 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश गिरिबाला सिंह ने बुधवार को आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि इस बार लोक अदालत में प्रि-लिटिगेशन रेफर्ड के 53 हजार 993 प्रकरण रखे जाएंगे। चेक बाउंस से संबंधित मोटर दुर्घटना दावा, आपराधिक राजीनामा, पारिवारिक प्रकरण श्रम, विधि, संबंधी प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण व्यवहार वाद प्रकरण,विद्युत अधिनियम प्रकरण, राजस्व जिला न्यायालय में रखे प्रकरण को लोक अदालत में रखा जाएगा।।
प्रधान न्यायाधीश ने बताया कि मोटर वाहन कानून के नए नियम से भी बहुत सारे प्रकरण इस बार लोक अदालत में रखे जाएंगे, जिससे कोर्ट की पेंडेंसी काम होगी। इस बार लोक अदालत के दिन रक्त दान शिविर भी लगाया जायेगा, जिससे लोग अपने सामाजिक दायित्व को भीं पूरा कर सके।
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