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कोलार के बिल्डर हिमांशु इंफ्रास्ट्रक्चर को झटका
कोलार के बिल्डर हिमांशु इंफ्रास्ट्रक्चर को झटका

समय पर नहीं दिया फ्लैट, अब फ्लैट और क्षतिपूर्ति देगा 

कोलार  के एक उपभोक्ता ने अपने अधिकारों का उपयोग कर बिल्डर के खिलाफ जीत हासिल की है। उसने जागरूकता दिखाते हुए अपना हक पाने के लिए जिला उपभोक्ता फोरम में न सिर्फ डेढ़ साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी, बल्कि फैसला अपने पक्ष में भी करा लिया। अब बिल्डर को क्षतिपूर्ति के साथ वादा पूरा करने के लिए मात्र तीन महीने का समय दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक मनीष पाराशर कोलार रोड की सर्वधर्म कॉलोनी बी-सेक्टर स्थित सिद्धा अपार्टमेंट में रहते हैं। उन्होंने 14 अक्टूबर 2013 को गेहूंखेड़ा स्थित हिमांशु इंफ्रास्ट्रक्चर के एल्पाइन ग्रीनेज प्रोजेक्ट में वन बीएचके फ्लैट बुक कराया था। इसके लिए मनीष ने 51 हजार रुपए बुकिंग राशि भी दी। उन्हें फ्लैट के लिए कुल 12 लाख तीन हजार रुपए देने थे। लिहाजा, मनीष ने करीब 10 लाख 80 हजार रुपए बिल्डर को दिए। अनुबंध के अनुसार बिल्डर को जनवरी 2015 तक मकान बनाकर देना था, लेकिन न तो बिल्डर ने निर्माण कार्य पूरा किया और न ही पजेशन नहीं दिया। इसकी मनीष ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर दी। इसमें उन्होंने बताया था कि पजेशन नहीं मिलने के कारण उन्हें किराए से फ्लैट लेकर रहना पड़ रहा है और साथ ही लोन की किस्त भी अदा करना पड़ रही थी।

फोरम के सदस्य सुनील श्रीवास्तव, डॉ. मोनिका मलिक और अध्यक्ष प्राणेश कुमार प्राण ने सुनवाई करते हुए इसे सेवा में कमी माना और बिल्डर को तीन महीने के अंदर मकान बनाकर देने के आदेश दिए। साथ ही उपभोक्ता को मानसिक, आर्थिक क्षति व कानूनी व्यय के लिए 57 हजार रुपए राशि अदा करने को कहा है। फोरम ने कहा कि क्षतिपूर्ति राशि तीन माह में नहीं देने पर बिल्डर को नौ प्रतिशत ब्याज के साथ राशि देना होगी।

यदि आपको किसी कंपनी के उत्पाद या सेवा से संबंधित कोई शिकायत है तो उपभोक्ता फोरम की वेबसाइट ुुु.कबचसैह.हैब.ैह पर उपलब्ध आवेदन-पत्र के प्रारूप को भरकर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1600-11-4000 पर कॉल करके भी शिकायत की जा सकती है।

उपभोक्ताओं सेवाओं से जुड़े मामलों में एक रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक शिकायतें जिला उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं। जबकि 20 लाख रुपए से एक करोड़ रुपए तक की शिकायतें राज्य उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग में होती हैं। इसके ऊपर की शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में दर्ज होती हैं। जानकारी के मुताबिक शिकायत करने के साथ उपभोक्ता को खरीदी गई वस्तु के पक्के बिल, स्थान आदि की पूरी जानकारी देना जरूरी है।

 

Kolar News 17 September 2016

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