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सिवनी। जिले के जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त सतेन्द्र सिंह मरकाम ने शनिवार को कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर कन्या छात्रावास की एक अधीक्षिका एवं आदेशों की अवहेलना करने पर दो प्राथमिक शिक्षकों को निलंबित कर दिया है।
सहायक आयुक्त सतेन्द्र सिंह मरकाम ने बताया कि जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत सीनियर अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास केवलारी में पदस्थ अधीक्षका प्रेमलता कुमारी मूल पद प्राथमिक शिक्षक को अपने पद के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरतने को लेकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपीलीय नियम 1966 के नियम 9 के प्रावधान अनुसार निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकास खंड अधिकारी छपारा रहेगा।
इसी प्रकार जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक राजेश कुमार झारिया एवं प्राथमिक शिक्षक राधे श्याम राहंगडाले को शिक्षक विहीन संस्था शासकीय प्राथमिक शाला अमोली में अस्थाई रूप से अध्यापन कार्य करने के आदेश का परिपालन न करने तथा उक्त आदेश को प्राप्त करने से इंकार करने को लेकर दोनों ही प्राथमिक शिक्षक को मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम के निहित प्रावधान अनुसार निलंबित कर दिया है दोनों निलंबित शिक्षकों का मुख्यालय विकास खंड अधिकारी घंसौर नियत किया गया है।
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