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बिना मुआवजा सीपीए ने शुरू किया था निर्माण
होशंगाबाद रोड से बावड़िया तक जमीन का अधिग्रहण करने और मुआवजा दिए बिना सड़क बनाना सीपीए को महंगा पड़ गया है। हाईकोर्ट ने सड़क निर्माण पर रोक लगा दी है। यहां सीपीए फोर लेन का निर्माण कर रहा है। इसके खिलाफ जमीन मालिक कोर्ट चले गए ।
इस मामले की हाईकोर्ट जबलपुर में मंगलवार को सुनवाई हुई। इसमें बताया गया कि सीपीए ने केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण 2013 के प्रावधानों के खिलाफ सड़क के लिए जमीन का अधिग्रहण किया और निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इसके एवज में मुआवजा भी नहीं दिया गया। इस पर कोर्ट ने सड़क निर्माण पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और सीपीए को नोटिस दिया है। याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
यह सड़क होशंगाबाद रोड स्थित आशिमा मॉल से बावड़ियाकलां को जोड़ेगी। इस सड़क का काम लंबे समय से बंद था। सड़क कटारा हिल्स से बावड़िया तक है। इसके पहले फेस में भी इसी तरह का विवाद सामने आया था। जिसके चलते सड़क का निर्माण रुक रूककर हुआ।
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