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कलियासोत किनारे वालों से मांगे बिल्डिंग परमिशन के दस्तावेज
kaliyasot nirman
 
 
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर नगर निगम ने कलियासोत नदी के 33 मीटर के दायरे में आने वाले 88 कॉलोनियों के रहवासियों से बिल्डिंग परमिशन के दस्तावेज मांगे हैं। इसके लिए निगम की भवन अनुज्ञा शाखा ने मकान मालिकों के नाम से नोटिस जारी किया गया है। नाेटिस में मकान के नक्शा भी मांगा गया है। निगम इसके बाद दस्तावेज और नक्शे का परीक्षण करेगा। नोटिस मिलने के बाद रहवासियों में हड़कंप है। 
 
कलियासोत नदी की लंबाई 36 किलोमीटर है। नदी के 9 किलोमीटर के लंबाई क्षेत्र में अतिक्रमण है। सर्वधर्म पुल से लेकर सलैया गांव तक आता है। इसमें 256 से अधिक खसरे अतिक्रमण के दायरे में े हैं। इनमें 32 मल्टीस्टोरी हैं। सूत्रों के मुताबिक कलियासोत नदी किनारे बने कच्चे मकानों को विस्थापित किया जा सकता है। पक्के मकानों की बिल्डिंग परमिशन संबंधी दस्तावेज मिलने पर रिपोर्ट एनजीटी में पेश की जाएगी। सिटी प्लानर सुनीत सिंह के मुताबिक दस्तावेज शाहपुरा स्थित निगम की भवन अनुज्ञा शाखा में जमा हो रहे हैं। 
 
भूमिका रेसीडेंसी रहवासी समिति के अध्यक्ष हरिओम श्रीवास्तव ने बताया कल नोटिस के चस्पा की सूचना गार्ड ने दी। इसके पहले भी दो बार नोटिस आए थे। तब समस्त रहवासियों की तरफ से हमने सिटी प्लानर से जाकर कहा कि बिल्डर को नोटिस दिए जाएं। यहां 105 फ्लैट हैं। सबने बिल्डर से खरीदे हैं। सबको मामले से अवगत करा चुके हैं अब कोर्ट जाएंगे। 
Kolar News 20 August 2016

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