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भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी हो रही है। इसके चलते राज्य में रात्रिकालीन कर्फ्यू को छोड़कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिये गये हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य में सभी स्कूलों को शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने के निर्देश दिए हैं।
कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत गृह विभाग के आदेश के परिपालन में शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन के संबंध में शनिवार को दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। जारी आदेश में समस्त विद्यालय, आवासीय विद्यालय, छात्रावास कक्षा 01 से 12वीं तक की समस्त कक्षाओं के लिए शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगे। समस्त विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों में कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये। उक्त दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
जेल बंदियों की परिजन से मुलाकात की दी स्वीकृति
राज्य शासन ने कोरोना वायरस (कोविड-19) बीमारी से बचाव हेतु बंदियों की परिजन से मुलाकात 31 मार्च, 2022 तक प्रतिबंधित की गई थी। जेल विभाग द्वारा शनिवार को आदेश जारी कर जेलों में परिरूद्ध बंदियों की उनके परिजन से मुलाकात को प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की है। बंदियों को उनके परिजनों से मुलाकात जेल मेन्युअल एवं जेल मुख्यालय के परिपत्र में दिये गये निर्देशों तथा कोविड-19 के संबंध में शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करवाना अनिवार्य होगा।
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